Praja Hakku

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The Journalism of Outrage

स्वास्थ्य

त्यौहारों से पहले हैदराबाद में ₹30 लाख का माल जब्त, बचुपल्ली के 'बर्फी घर' को बंद करने का आदेश।

त्यौहारों से पहले हैदराबाद में ₹30 लाख का माल जब्त, बचुपल्ली के 'बर्फी घर' को बंद करने का आदेश।

तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (TSAFED) के प्रवर्तन विंग ने मिल्लाद-उन-नबी और रक्षाबंधन से पहले हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन (CUR) में मिठाई और नमकीन बनाने व बेचने वाली 32 इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 15 टीमों ने 15 टन खाद्य सामग्री जब्त की, जिसकी कीमत ₹30 लाख है। यह कार्रवाई 25 अगस्त 2026, मंगलवार को की गई थी। इसकी सार्वजनिक रिपोर्ट आधी रात के बाद दर्ज की गई, इसलिए यह खबर 26 अगस्त के अखबार में छपेगी। यह रिपोर्ट 22 अगस्त के डार्क-स्टोर छापे या 18 अगस्त की पुलिस घी जब्ती से अलग है।

निरीक्षण के दौरान 15 टीमों ने 32 खुदरा और विनिर्माण इकाइयों की जांच की। खुली रिपोर्ट में दर्ज उल्लंघनों में खराब साफ-सफाई, अनुचित भंडारण और हैंडलिंग, एक्सपायर खाना, फफूंदी लगी खराब सब्जियां, कीड़े-मकोड़े और चूहों का संक्रमण, लेबलिंग और पैकेजिंग नियमों का उल्लंघन और भ्रामक दावे शामिल हैं। रिपोर्ट में दर्ज उल्लंघन केवल निरीक्षण का परिणाम है, यह कोई सजा या दोषसिद्धि नहीं है।

संदिग्ध मिलावट के शक में 35 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। यह केवल शक और लैब में भेजने की प्रक्रिया है। इस डेस्क ने बिना किसी सबूत के यह नहीं बताया है कि कितने सैंपल फेल हुए।

बचुपल्ली स्थित 'बर्फी घर' का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इस प्रतिष्ठान को तुरंत काम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 12 सुधार नोटिस और 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लाइसेंस निलंबन एक प्रशासनिक आदेश है, यह कोई आपराधिक सजा नहीं है। 12 सुधार नोटिस और 4 कारण बताओ नोटिस अलग-अलग हैं, इन्हें आपस में नहीं मिलाया गया है।

इसी अभियान की एक दूसरी, संक्षिप्त रिपोर्ट में बताया गया है कि आयुक्त अविनाश मोहंती ने इन छापों का आदेश दिया था और 'पुल्ला रेड्डी स्वीट्स' जैसी दुकानों की भी जांच की गई। उस रिपोर्ट में 'पुल्ला रेड्डी' का नाम निरीक्षण की सूची में है। दोनों रिपोर्टों में केवल 'बर्फी घर' का नाम लाइसेंस निलंबन के लिए लिया गया है। इस डेस्क ने 'पुल्ला रेड्डी' को लाइसेंस-निलंबित नहीं माना है।

दोनों रिपोर्टों में 15 टन और ₹30 लाख की जब्ती का आंकड़ा एक जैसा है। 32 इकाइयां, 15 टीमें और 35 सैंपल भी दोनों में समान हैं। इस डेस्क ने इस जब्ती को पूरे शहर में त्यौहारों पर प्रतिबंध नहीं माना है, और न ही किसी दूसरे लाइसेंस निलंबन का दावा किया है।

निरीक्षण का क्षेत्र हैदराबाद का कोर अर्बन रीजन है। लाइसेंस निलंबन का नाम बचुपल्ली का 'बर्फी घर' है। स्वास्थ्य से जुड़ी इस खबर में फॉर्म बी या किसी नागरिक चुनाव की तारीख नहीं दी गई है। मिल्लाद-उन-नबी और रक्षाबंधन त्यौहारों का संदर्भ है, न कि दुकानों के छुट्टियों के समय की कोई सूची।

जब तक 35 सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती और आगे की कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह खबर कोर अर्बन रीजन में त्यौहारों के मौसम में 15 टीमों द्वारा 32 इकाइयों की जांच, ₹30 लाख में 15 टन माल की जब्ती, 35 सैंपल भेजे जाने, बचुपल्ली के 'बर्फी घर' को बंद करने के निर्देश, 12 सुधार नोटिस, 4 कारण बताओ नोटिस, आयुक्त अविनाश मोहंती के छापे का आदेश देने का नाम और 'पुल्ला रेड्डी' के नाम की जांच (न कि निलंबन) के रूप में दर्ज रहेगी। 22 अगस्त के डार्क-स्टोर छापे और 18 अगस्त की घी जब्ती की अपनी अलग खबरें हैं। यह मंगलवार की मिठाई की दुकानों की रिपोर्ट है, जिसे 26 अगस्त के अखबार के लिए आधी रात के बाद दर्ज किया गया है।